कर्नाटक कैबिनेट ने स्थानीय नौकरियों में आरक्षण अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / सरकार नीति और हस्तक्षेप

संदर्भ

  • हाल ही में, कर्नाटक मंत्रिमंडल ने प्रबंधन नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 50% आरक्षण और गैर-प्रबंधन पदों में 75% आरक्षण को अनिवार्य करने वाले विधेयक को मंजूरी दी।

बारे में-

  • उद्योग, कारखाना और अन्य प्रतिष्ठानों में स्थानीय उम्मीदवारों का कर्नाटक राज्य रोजगार विधेयक, 2024, ने राज्य के विधायी परिदृश्य में केंद्र स्तर पर कब्जा कर लिया है, जिसका उद्देश्य निजी क्षेत्र के भीतर स्थानीय उम्मीदवारों की रोजगार संबंधी चिंताओं को दूर करना है।
  • विधेयक प्रबंधन और गैर-प्रबंधन पदों के लिए विशिष्ट आरक्षण प्रतिशत को अनिवार्य करके कन्नड़ लोगों के लिए नौकरी के अवसरों पर जोर देता  है।
  • यह विधेयक कन्नडिगा लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद आया  है।इस साल की शुरुआत में, कन्नड़ संगठनों ने राज्य भर में रैलियों का आयोजन किया,  जिसमें 1984 में प्रस्तुत सरोजिनी महिषी रिपोर्ट के तत्काल कार्यान्वयन का आग्रह किया गया, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए कोटा की सिफारिश की गई थी.

बिल के प्रमुख प्रावधान

आरक्षण कोटा:

  • प्रबंधन की स्थिति: कार्यकारी, प्रशासनिक और नेतृत्व की भूमिकाओं में स्थानीय उम्मीदवारों के लिये 50% आरक्षण अनिवार्य करता है।
  • गैर-प्रबंधन पद: तकनीकी, परिचालन और सहायक भूमिकाओं में 75% कार्यबल को स्थानीय उम्मीदवार होने की आवश्यकता होती है।

पात्रता मानदंड:

एक स्थानीय उम्मीदवार को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है जो:

  • कर्नाटक में जन्मे,
  • कम से कम 15 वर्षों के लिए राज्य में अधिवास,
  • कन्नड़ में कुशल (प्रवीणता आवश्यकताओं के माध्यम से परीक्षण),
  • एक भाषा के रूप में कन्नड़ के साथ एक माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र रखता है या कन्नड़ प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण करता है।

न्यूनतम थ्रेसहोल्ड:

  • यहां तक कि ऐसे मामलों में जहां स्थानीय प्रतिभा दुर्लभ है, प्रबंधन पदों के लिए सीमा 25% और गैर-प्रबंधन पदों के लिए 50% निर्धारित की गई है।

फ़ॉलबैक उपाय:

  • योग्य स्थानीय उम्मीदवारों की कमी वाले उद्योगों को तीन साल के भीतर उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।
  • अनुपलब्धता के असाधारण मामलों में, प्रतिष्ठान प्रावधानों से छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

गैर-अनुपालन के लिए दंड:

  • आरक्षण मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने वाले उद्योगों को ₹10,000 से ₹25,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

निहितार्थ और विचार

  • समान रोज़गार: विधेयक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि स्थानीय निवासियों को निजी क्षेत्र में रोज़गार के अवसरों का लाभ मिले, जो ऐतिहासिक रूप से सरकारी क्षेत्रों की तुलना में रोज़गार कोटा के मामले में कम विनियमित रहा है।
  • आर्थिक प्रभाव: समर्थकों का तर्क है कि यह कदम राज्य के भीतर प्रतिभा को बनाए रखने और स्थानीय निवासियों के बीच बेरोजगारी को कम करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करेगा।
  • उद्योगों के लिये चुनौतियाँ: आलोचकों का तर्क है कि इस तरह के जनादेश व्यवसायों पर प्रशासनिक बोझ डाल सकते हैं, संभावित रूप से दक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को प्रभावित कर सकते हैं।
  • कानूनी और संवैधानिक चिंताएँ: इस तरह के आरक्षणों की संवैधानिकता, विशेष रूप से प्रबंधन पदों पर, को संभावित भेदभाव और व्यावसायिक संचालन पर प्रभाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है।
  • कौशल पहल की संभावना: स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता स्थानीय प्रतिभा पूल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने का संकेत देती है, जिससे उद्योगों और कार्यबल दोनों के लिये दीर्घकालिक लाभ हो सकते हैं।

आगे की राह-

  • निजी क्षेत्र में नौकरी में आरक्षण लागू करने का कर्नाटक सरकार का निर्णय स्थानीय रोजगार संबंधी चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम है।
  • जबकि इसका उद्देश्य स्थानीय प्रतिभा को सशक्त बनाना और क्षेत्रीय रोजगार को बढ़ावा देना है, यह व्यवसाय संचालन और व्यापक कानूनी ढांचे पर इसके प्रभाव के बारे में भी चिंता पैदा करता है।
  • इस पहल की सफलता इसके प्रभावी कार्यान्वयन, निगरानी और स्थानीय नौकरी चाहने वालों और औद्योगिक विकास दोनों के हितों को संतुलित करने पर निर्भर करेगी।

 

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